Employees’ Pension Scheme: नौकरी छोड़ने पर खत्म हो जाती है पेंशन? जानें कब और कितना निकाल सकते हैं एकमुश्त पैसे

यदि आपने अपने जीवन काल में 3 कंपनियों में स्विच किया है, तो इससे उम्मीदवार को अधिक लाभ मिलता है। जब उम्मीदवार की पेंशन योजना से पैसे विड्राल किये जाते है, तो उसकी पहली और दूसरी कंपनी का पैसा कैलकुलेट होता है।

Photo of author

Reported by Sheetal

Published on

Employees’ Pension Scheme : जो लोग सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते है, उन अधिकतर लोगों का प्रोविडेंट फण्ड
( EPFO ) में खाता होता है। जिन सरकारी कर्मचारियों का EPFO खाता होता है, उनका इसके साथ में कर्मचारी पेंशन योजना खाता भी होता है। इस खाते में जमा पैसे को पेंशन फण्ड भी बोलते है। जब कर्मचारी कार्यरत होता है, तो हर महीने उसकी तनखाह से कटकर पेंशन के पैसे जमा होते है।

परन्तु इन सबके बाद कर्मचारी या और लोगों के मन में यह सवाल आता है, की वो अपना ईपीएस का पैसा कब निकाल सकते है। और कंपनी के द्वारा पैसा निकालने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गयी है।

यह भी देखें >>>EPFO में मिलेगा 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे होती है क्‍लेम अमाउंट की कैलकुलेशन?

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

Employees’ Pension Scheme

EPFO सरकारी दफ्तर के नियमों के अनुसार कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 12% पेंशन योजना में अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ता है। इसके साथ में एम्प्लायर भी खाताधारक के बैंक में इतना ही पैसा और जमा करती है, एम्प्लायर के द्वारा जमा किये गए पैसे का 3.67% पीएफ का होता है और 8.33% पेंशन योजना का होता है।

नौकरी छोड़ने पर खत्म हो जाती है पेंशन?

यदि आपने अपने जीवन काल में 3 कंपनियों में स्विच किया है, तो इससे उम्मीदवार को अधिक लाभ मिलता है। जब उम्मीदवार की पेंशन योजना से पैसे विड्राल किये जाते है, तो उसकी पहली और दूसरी कंपनी का पैसा कैलकुलेट होता है।

संबंधित खबर Invest in this scheme you will get Rs 1 crore in 4 years

LIC Jeevan Shiromani Policy: इस स्कीम में करें इन्वेस्ट, आपको 4 साल में मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

इसमें ध्यान देने योग्यत बात यह है, की इन सबमे दूसरी कंपनी में बिताये समय को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अर्थात उम्मीदवार का सर्विस हिस्टरी कुल 7 सालों की होनी चाहिए, उसके बाद उम्मीदवार एकमुश्त अपना फण्ड निकाल सकता है।

Employees’ Pension Scheme नयी अपडेट

कोई भी एम्प्लोई EPS का पैसा दो स्थिति में ही निकाल सकता है, ईपीएस का नियम है, जब कर्मचारी को उसकी पोस्ट पर कार्यरत हुए 10 वर्ष पुरे हो गए तो वो पैसा निकाल सकता है। या फिर कर्मचारी की आयु 58 वर्ष की पूरी हो गयी तो वो अपनी पेंशन का पैसा एकमुश्त निकाल सकता है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा 58 वर्ष पुरे होने पर पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प भी दिया गया है।

EPFO के द्वारा यह सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही स्थिति में मिलता है, जब उम्मीदवार को अपनी कंपनी या संस्था से काम छोड़कर कहीं और ज्वाइन करना है। और या उसकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज्यादा की हो गयी है। ऐसी स्थिति में पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट दिया जाता है।

ईपीएस खाते से कितना पैसा निकाल सकते है जानिए

यदि कर्मचारी नौकरी के 10 वर्ष पुरे होने से पहले पैसे निकलता है, तो उसको पैसे जितना जल्दी वो निकलेगा उसके आधार पर एकमुश्त मिलेंगे। ईपीएस के द्वारा सारा पैसा तभी दिया जाता है, जब कर्मचारी को 10 वर्ष पुरे हो गए है, या फिर उसकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है।

ईपीएस के खाते से कितना पैसा निकाला जा सकता है –

नौकरी पर कार्यरत वर्ष नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन का फण्ड
11.02
21.99
32.98
43.99
55.02
66.07
77.13
88.22
99.33

संबंधित खबर SIP calculator For the secure future of your children, add Rs 22 lakh 70 thousand 592 by saving just Rs 150 daily

SIP कैलकुलेटर: अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए रोजाना सिर्फ 150 रूपये की बचत से ऐसे जोड़े 22 लाख 70 हजार 592 रूपये

Leave a Comment

WhatsApp Subscribe Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp