BH Series Number Plate के लिए क्या करना होगा, कौन कर सकते हैं अप्लाई, जाने सब कुछ।

अब वाहन के स्वामी को किसी दूसरे प्रदेश (State) में बसने की स्थिति में नए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को नहीं करना होगा। इस प्रकार से किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही को भी नहीं करना होगा।

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Reported by Pankaj Yadav

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BH Series Number Plate के लिए क्या करना होगा, कौन कर सकते हैं अप्लाई, जाने सब कुछ।

पिछले साल केंद्र सरकार ने भारत सीरीज या BH Series Number Plate को लॉन्च किया। पिछले साला के सितम्बर महीने से इन नम्बरों के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। इनको (BH Series Number Plate) शुरू करने का यह उद्देश्य है कि इन नंबर प्लेट के गैर-कार्गो वाहनों के मालिकों को अन्य प्रदेश में जाने पर रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह उन लोगों के लिए बहुत सहायक होगा जिनको नौकरी अथवा किसी अन्य व्यवसाय के लिए देश के अलग-अलग भागों में ट्रांसफर होना पड़ता है।

BH Series Number Plate के लिए कौन कर सकते हैं अप्लाई, जाने सब कुछ।

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BH Series Number Plate के नियम को जाने

मोटर वाहन अधिनियम की धारा-47 के अनुसार एक वाहन मालिक अपने वाहन को अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक चला सकता है। इस 12 महीनों की समयावधि के बाद वाहन का नए राज्य में स्थानांतरण (Transfer) होना चाहिए अगर आप इस वाहन को वहां पर चलाना चाहते है।

इस प्रकार की स्थिति में BH नंबर सीरीज के धारकों को सुविधा होने वाली है। चूंकि BH नंबर धारक को एक अपने राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर नंबर ट्रांसफर करने आवश्यकता नहीं रहेगी।

एक भारत, एक टैक्स, एक बीएच नंबर प्लेट

BH नंबर को देश भर में मान्यता मिली हुई है। इसकी मदद से वाहन के मालिक को परेशानी के बिना ड्राइविंग और मालकियत का फायदा मिल जाता है।

अब वाहन के स्वामी को किसी दूसरे प्रदेश (State) में बसने की स्थिति में नए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को नहीं करना होगा। इस प्रकार से किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही को भी नहीं करना होगा।

BH Series Number Plate के लिए कौन आवेदन कर सकते है?

सबसे पहले तो BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को देश का नागरिक होना चाहिए। लेकिन हर भारतीय भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

अभी यह BH नंबर प्लेट केंद्र एवं प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से सम्बंधित लोगों के लिए है। MNC सेक्टर से जुड़े कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। यद्यपि उनकी कम्पनी देश के चार या ज्यादा राज्यों में मौजूद हो।

BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया

बीएच नंबर प्लेट को पाने की आवेदन प्रक्रिय ऑनलाइन है। नए वाहन की खरीद के समय ही मालिक डीलर वाहन वेबपोर्टल के माध्यम से BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर सकते है।

BH नंबर प्लेट को जाने

BH नंबर प्लेट एक सामान्य वाहन नंबर प्लेट जैसी ही दिखती है – सफ़ेद बैकग्राउंड और काले नंबर। किन्तु अन्य परम्परागत वाहन नंबर प्लेटों को भिन्न BH सीरीज की नंबर प्लेट 2 अंकों से शुरू होती है।

इन अंकों के बाद BH, और 4 अंक, और 2 अक्षर आते है। एक उदाहरण से BH सीरीज नंबर प्लेट को पढ़ें – 22 BH 0567 AA, इस नंबर का अर्थ यह हुआ कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन साल 2022 का है, BH भारत देश के लिए है, ‘0567’ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है और अंत में ‘AA’ वाहन श्रेणी को दर्शाता है।

लाभार्थी

हमारे देश में सेना के जवानों सहित बहुत से ऐसे नौकरीपेशा लोग और केंद्र सरकार के अधिकारी है जिनको 2-3 साल में ही एक से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। इनके लिए हर समय नया नंबर लेना कठिन होता है। इन लोगों की यही समस्या इस नंबर प्लेट से दूर हो जाएगी।

और अब से हर बार इन लोगों को अन्य राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अतिरिक्त सामान्यता वाहन के ट्रांसफर के समय बहुत से कागजी काम जैसे NOC (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) इत्यादि की परेशानी से निजात मिल जाएगी।

खास नंबर के लिए टैक्स कैसा रहेगा

वाहन मालिकों के पास विकल्प होगा कि वे 2 साल अथवा 2 के गुणकों में रोड टैक्स को अदा कर सकते है। इसके लिए RTO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है यह काम ऑनलाइन माध्यम से ही हो जायेगा।

BH सीरीज के लिए मंत्रालय ने 10 लाख रुपए के वाहन के लिए 8%, 10-20 लाख रुपए तक की गाडी के लिए 10% और 20 लाख से ज्यादा की लागत वाली गाडी के लिए 12% रोड टैक्स अदा करना होगा। डीजल वाहन पर 2% अधिक शुल्क एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर 2% कम टैक्स लगेगा।

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