पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। पेंशनभोगियों को हर महीने सुचारू रूप से पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस लेख में हम इस आदेश के महत्व और इसके पालन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
पेंशन और लाइफ सर्टिफिकेट का महत्व
हर साल पेंशनभोगियों को अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र जमा करने से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है और परिवार समय पर सूचना नहीं देता है, तो पेंशन का भुगतान तब तक जारी रहता है जब तक लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता रहती है।
सरकार का नया निर्णय
सरकार ने पाया है कि पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना परिवार द्वारा न देने के कारण पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य
इस आदेश में कहा गया है कि पेंशनभोगी के परिजन का यह दायित्व है कि वे पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तुरंत संबंधित कोषागार को दें। अगर सूचना सही समय पर नहीं दी जाती है और पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है, तो परिजन उस बैंक खाते से इस धनराशि को नहीं निकालें।
अधिक भुगतान की वसूली
यदि पेंशन का अधिक भुगतान किया गया धनराशि परिजन द्वारा निकाल ली जाती है, तो उसे तुरंत कोषागार को सूचित किया जाए ताकि उसका समायोजन कराया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है, तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की तरह कर ली जाए।
पेंशनधारकों से अंडरटेकिंग प्राप्त करना
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश से पहले निकाले गए पेंशन प्राधिकार पत्र के धारकों से इसके लिए अंडरटेकिंग प्राप्त कर ली जाए और इसे संबंधित पेंशनर की पत्रावली में सुरक्षित रखा जाए।
पेंशनभोगियों के लिए गाइड
इस नए आदेश के पालन के लिए पेंशनभोगियों और उनके परिजनों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में अपने नजदीकी बैंक या ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तुरंत संबंधित कोषागार को देनी होगी और अगर पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है, तो तुरंत कोषागार को सूचित करना होगा।