Pan Card News: अगर पैन कार्ड है 10 साल पुराना, या हो गया है धुंधला तो ये खबर जरूर देखें

कानूनी विशेषज्ञों द्वारा पैन कार्ड (Pan Card News) के सन्दर्भ में कहा गया है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि पैन कार्ड की संख्या करदाता के लिए जीवन में जब तक वैध रहती जब तक उसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता।

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Reported by Pankaj Yadav

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Pan Card News: अगर पैन कार्ड है 10 साल पुराना, या हो गया है धुंधला तो ये खबर जरूर देखें

Pan Card News :- पैन कार्ड भारत में सभी नागरिको के लिए अहम दस्तावेजों में से एक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। बड़े वित्तीय लेन-देन के लिए भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड 10 साल पुराना हो गया हो या धुंधला हो गया हो तो आपको Pan Card से सम्बंधित कुछ अहम बाते ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए जानते है पैन कार्ड से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण बाते :-

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Pan Card News: अगर पैन कार्ड है 10 साल पुराना, या हो गया है धुंधला तो ये खबर जरूर देखें

पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज है जिसको सुरक्षित रखना जरुरी है। यदि आपका पैन कार्ड 10,20 या 30 साल पहले बन गया था और हो सकता है वो थोड़ा धुंधला हो गया हो या उस पर आपके हस्ताक्षर थोड़े धुंधले हो गए हो जो स्पष्ट रूप से दिखयी न दे रहे हो। ऐसे में अगर हम पैन कार्ड की फोटो कॉपी करते है तो वो भी क्लियर नहीं आती। इस स्थिति में लोगो के मन में सवाल उठता है कि पुराने पैन कार्ड को नए में कैसे बदले और ये कानूनन रूप से आवश्यक है या नहीं।

क्या कहते है Tax And Legal Experts

कानूनी विशेषज्ञों द्वारा पैन कार्ड (Pan Card News) के सन्दर्भ में कहा गया है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि पैन कार्ड की संख्या करदाता के लिए जीवन में जब तक वैध रहती जब तक उसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता।

पहचान के लिए किया जाता है पैन कार्ड का उपयोग

पुराने पैन कार्ड को बदलने के लिए किसी प्रकार के कोई भी विशिष्ट आदेश नहीं है टैक्स के उद्देश्यों के अलावा पैन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए Pan Card में लिखी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।

पैन कार्ड की नयी कॉपी के लिए कर सकते है अनुरोध

NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक पैन (e-PAN) की एक प्रति प्राप्त कर सकते है। जिसके लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है। आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति चाहे तो डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो चलिए जानते है इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करे :-

  • सबसे पहले आपको NSDL की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आपको Download e-PAN/e-XML के विकल्प का चयन करना है।
  • अगले पेज पर पूछी गयी इनफार्मेशन को ध्यान पूर्वक भर दीजिये।
  • अब कैप्चा कोड भर कर Submit पर क्लिक कर दीजिये।
  • अब आपको Pan Card की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • जिसके बाद आप अपना e-PAN Card डाउनलोड कर सकते है।

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