New Traffic Rule: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैफिक चालान की हैट्रिक लगने पर रद्द हो जाएगा लाइसेंस

New Traffic Rule: योगी सरकार ने यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का तीन बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो ... Read more

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Reported by Shivam Nanda

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New Traffic Rule Big decision of UP government, license will be canceled if hat-trick of traffic challan is given

New Traffic Rule: योगी सरकार ने यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का तीन बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो वाहन का पंजीयन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव द्वारा अहम बैठक

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर उपचार प्रदान करने का निर्देश भी दिया।

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इस पहल का मकसद न केवल यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर नया अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘सड़क सुरक्षा पखवाड़ा’ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के अनुसार, इस अभियान का लक्ष्य सड़क हादसों की संख्या में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।

अभियान के दौरान, तेज रफ्तार वाहन चालकों पर खास नजर रखी जाएगी। यदि कोई चालक मानक से अधिक रफ्तार में वाहन चलाता है, तो उसका चालान किया जाएगा।

Traffic Challan

लाइसेंस और पंजीकरण निरस्तीकरण की प्रक्रिया

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। यदि इसके बाद भी चालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में यूपी में लाइसेंस निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, और नया लाइसेंस बनवाने में महीने भर से अधिक का समय लगता है।

इस पहल से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी।

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