क्या खो गया है आपका भी पैन कार्ड? तो इस तरह पा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी, जानें कैसे

हमारे देश में किसी भी प्रकार के पैसे सम्बंधित लेनदेन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना अनिवार्य है। आयकर सम्बंधित कार्यों के लिए भी और पहचान सम्बंधित कामों के लिए भी। लेकिन पैन कार्ड के चोरी होने की दशा में क्या करेंगे? लेकिन ऐसी स्थिति में आने पर कार्ड धारक परेशान नहीं होना है।

अब कार्ड धारक एकदम डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसमें ध्यान रखे कि दूसरे पैन कार्ड में पैन अकाउंट नंबर पहले वाला ही रहेगा।

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क्या खो गया है आपका भी पैन कार्ड? तो इस तरह पा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी, जानें कैसे

सभी पैन धारक आयकर विभाग (Income Tax Department) से पैन खोने या चोरी होने की दशा में डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा सकते है। आपको बस नीचे बताये जा रहे 4 चरणों को फॉलो करना होगा –

स्टेप-1

सबसे पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पर बहुत से विकल्प दिखेंगे, इनमे से ” “Reprint of PAN Card” विकल्प को चुन लें। यह विकल्प उन लोगो के लिए ही है जिन्हे पहले से पैन कार्ड अलॉट हो चुका है। अब फिर से पैन की आवश्यकता होने पर इसका इस्तेमाल करें। इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले आवेदक को नया पैन कार्ड दिया जाता है।

स्टेप- 2

ऑनलाइन फॉर्म के सभी कॉलम को भरकर जानकारी दें। ध्यान दें बाए मार्जिन के बॉक्स में किसी विकल्प पर सही का निशान ना लगाए। इसके बाद 105 रुपए का भगतान कर दें। इस भुगतान को क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग, डिमांड ड्राफ्ट अथवा चेक के द्वारा कर सकते है। ये सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को जमा करें और “Aknowledgement Slip” का प्रिंटआउट ले लें।

स्टेप-3

इस रसीद पर 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी के आकार की रंगीन फोटो को चिपकाएँ और अपने सिग्नेचर कर दें। यदि आप शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट अथवा चेक के द्वारा करते है तो इसकी एक प्रति अवश्य लगाए। इसके बड़ा इसके साथ अपना पहचान प्रमाण-पत्र, पता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रूफ संलग्नित करके NSDL, पुणे के ऑफिस में भेज दें।

स्टेप-4

आपको अपने पेपर्स ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही पहुँचा देने है। और 15 दिनों की समयावधि में ही आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त हो जायेगा। यदि आपको पैन वार्ड की स्थिति को जानना है तो NSDLPAN टाइप करने के बाद स्पेस छोड़े और अपना प्राप्ति सूचना नंबर डालकर नंबर 57575 पर सेंड कर दें।

ऑनलाइन आवेदन की जानकारी

  • सबसे पहले विभाग की वेबसाइट www.tin-nsdl.com को ओपन करें।
  • होम पेज पर रीप्रिंट विकल्प को चुने।
  • विंडो पेज के सबसे नीचे की ओर “Reprint of PAN Card” विकल्प को चुने।
  • इसके बाद नए पेज पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि की जानकारी भर दें और चेक बॉक्स को क्लिक कर दें।
  • OTP के लिए विकल्प चुने जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आवेदन को OTP से सत्यापित करेंगे। मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को असली पैन कार्ड के साथ में पंजीकृत होना होगा।
  • अब “Generate OTP” बटन दबा दे और 10 मिंटो के लिए वैध ओटीपी प्राप्त होगा।
  • OTP को डालने के बाद 50 रुपए फीस का भुगतान करे और प्रिंट के विकल्प को चुनकर प्रिंट लें।
  • आपको मोबाइल पर मैसेज भी मिलेगा और इस मैसेज में e-PAN कार्ड डाउनलोड का भी लिंक होगा।

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