इन 17 बैंकों के ग्राहक होंगे मालामाल, दिवाली से पहले खाते में सरकार डालेगी 5-5 लाख रुपए

RBI गाइडलाइन्स : इस दिवाली उत्तर प्रदेश सहित इन राज्यों के बैंक ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आरबीआई की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक़ कुल 17 बैंकों के ग्राहकों को दिवाली का तौहफा मिलने वाला है, आपको बता दें की 17 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को 5-5 लाख रुपए मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है. खबरों के मुताबिक़ डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अक्टूबर में दिवाली से पहले 17 को-ऑपरेटिव बैंकों के योग्य डिपॉजिटर्स को भुगतान करेगी यानी बताया जा रहा है की दिवाली से पहले ग्रहक अपने बैंक से 5-5 लाख रुपए निकल सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन 17 बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुलाई में जमाकर्ता द्वारा की जाने वाली निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे। जिसे अब डीआईसीजीसी द्वारा अक्टूबर में महाराष्ट्र के 8 सहित इन 17 को-ऑपरेटिव बैंकों को दिवाली से पहले भुगतान किया जाएगा।
जाने क्या है DICGC कानून ?
DICGC जिसका पूरा नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है आरबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है, जो बैंक जमा पर पाँच लाख रूपये प्रदान कराती है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के तहत जमाओं का बीमा प्रदान करने और ऋण सुविधाओं की गारंटी के उद्देश्य से की गई थी। ग्राहकों को बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा हो सके और वह पूरी सुरक्षा गारंटी के साथ खाते में पैसे कराए इसी लिए सरकार द्वारा DICGC के नियमों को शुरू किया गया।
डीआईसीजीसी द्वारा शुरू किए गए जमा बीमा में सभी कमर्शियल बैंक जिनमे स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक शामिल है, ये बैंक किसी भी राज्य अथवा शहर के हो सकते हैं, आपको बता दें की कंपनी आपको 5 लाख रूपये का बीमा कवर का दावा करने की अनुमति प्रदान करती है। DICGC ने कहा की योग्य डिपॉजिटर्स को पहचान के लिए वैलिड दास्तावेजों द्वार अपने दावों का समर्थन करना होगा, इन 17 सहकारी बैंकों में 8 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश, 2 कर्नाटक और 1-1 नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में स्थित है।
इन बैंकों के ग्राहक होंगे लाभान्वित
देश के ऐसे बैंक जिनके ग्राहकों को दिवाली से पहले सौगात मिलने वाली है इन बैंकों में महारष्ट्र के कॉरपोरेटिव बैंकों में साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल है।
कर्णाटक के श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमित और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक इस सूची में शामिल है, वहीँ नई दिल्ली के रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और पश्चिम बंगाल के बीरभूम के सूरी में सूरी यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के पात्र जमा कर्ताओं को अक्टूबर में DICGC द्वारा भुगतान किया जाएगा।
उत्तरप्रदेश में स्थित लखनऊ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (सीतापुर), यूनाइटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव बैंक (नगीना) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (बहरीच) के पात्र डिपॉजिटर्स को DICGC द्वारा भुगतान किया जाएगा।