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Rajasthan Old Age Pension Yojana: राजस्थान सरकार देगी बुजुर्ग नागरिको को मासिक पेंशन, ऐसे करें आवेदन

जिन भी वृद्धों की आयु 58 साल से ज्यादा है और वित्तीय रूप से कमजोर है वो इस स्कीम के लाभार्थी बन सकेंगे।

राजस्थान की सरकार अपने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए Rajasthan Old Age Pension योजना क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के माध्यम से बूढ़े लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी और मिलने वाली राशि के बाद वे किसी अन्य व्यक्ति के मोहताज नहीं रहेंगे। जिन भी वृद्धों की आयु 58 साल से ज्यादा है और वित्तीय रूप से कमजोर है वो इस स्कीम के लाभार्थी बन सकेंगे। योजना के लाभार्थी वृद्धजन मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपने जीवन की आवश्यक दैनन्दिन जरूरतों को पूर्ण कर सकेंगे। योजन के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति, बीसी और जनरल वर्ग के वृद्धों को लाभार्थी बनाया जायेगा।

देशभर की विभिन्न राज्य सरकार अपने वृद्ध नागरिकों के लिए बहुत सी लाभकारी राजकीय योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे है। इन योजनाओं से उनके जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया है। पुरानी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार योजना के लाभार्थियों को 750 रुपए पेंशन देती थी लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए पेंशन राशि कर दिया है।

Rajasthan Old Age Pension Yojana : जरुरी पात्रताएँ

  • यह योजना सिर्फ राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी लोगों के लिए है।
  • योजना में लाभार्थी बनने के लिए पुरुष की आयु कम से कम 58 साल या अधिक हो।
  • इसी प्रकार से महिला उम्मीदवार के लिए आयु कम से कम 55 साल या अधिक होनी चाहिए।
  • राजस्थान में निवास करने वाले सभी पात्र वृद्ध नागरिकों को योजना का लाभ देने की कोशिश होगी।
  • किसी अन्य प्रकार की पेंशन योजना का लाभ लेने वाले वृद्धजन इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लें सकते है।
  • उम्मीदवार वृद्ध की वार्षिक पारिवारिक आय 48,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान वृद्ध पेंशन योजना के आवेदन में जरुरी प्रमाण-पत्र

  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • मतदाता प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • जन्म का प्रमाण-पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटोज

Rajasthan Old Age Pension Yojana : आवेदन प्रक्रिया

जो भी उम्मीदवार वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता और प्रमाण पत्रों को रखते होंगे वे बड़ी आसानी से योजना के लिए आवेदन कर सकते है-

  • सबसे पहले आपको अपने इलाके के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाना है।
  • वहां पर कार्यालय संचालक से वृद्धावस्था पेंशन योजना की सारी जानकारी को लेने के बाद इसका आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
  • आप चाहे तो वित्त विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है।
  • इसके बाद इस आवेदन पत्र को प्रिंट करके इसमें माँगी जा रही जानकारियों को सही प्रकार से भर देना है।
  • इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्नित करें।
  • अपने आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जमा कर दें।
  • वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा।
  • आपको यह नंबर सम्हालकर रखना है और इसी के माध्यम से आप अपने ‘आवेदन पत्र की स्थिति’ को देख सकते है।
  • इस प्रकार से आपका योजना के अंतर्गत आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
  • आपके आवेदन पत्र की जानकारी और प्रमाण-पत्रों की जाँच के बाद सही पाए जाने पर अधिकारी आपको इस पेंशन स्कीम का लाभार्थी बना देंगे।

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Rajasthan Old Age Pension Yojana : आवेदन स्थिति को देखना

  • आपको सबसे पहले राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के ऑफिसियल वेबपोर्टल https://ssp.rajasthan.gov.in को ओपन करना है।
  • वेबपोर्टल के होम पेज पर “Reports” विकल्प को चुनना है।
  • इसके बाद आपको “Pensioner Online Status” विकल्प को चुनना है।
  • इसके अगले वेब पेज पर मांगी जा रही जानकारियों को भर लें।
  • आपको अपना आवेदन के समय मिला ‘एप्लीकेशन नंबर’ भरना है।
  • इसके बाद कॅप्टचा कोड को टाइप करने के बाद “Show Status” बटन को दबाना है।
  • आपको स्क्रीन पर अपने पेंशन स्थिति की जानकारी मिलेगी।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि का विवरण

  • पुरुष वृद्ध : लाभार्थी का उम्र 58 से 75 साल होने पर 750 रुपए पेंशन प्रति महीना और लाभार्थी की उम्र 75 साल से अधिक होने पर 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन राशि।
  • महिला वृद्ध : लाभार्थी की उम्र 55 वर्ष होने पर 750 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। और 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी।

पेंशन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट देखें

  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऑफिसियल वेबपोर्टल को ओपन कर लें।
  • वेबपोर्टल के होम पेज पर बहुत से विकल्पों में से “Report” विकल्प को चुन लें।
  • आपको इससे अगले वेबपेज पर “बेनेफिशरी रिपोर्ट” विकल्प को चुनना है।
  • अब आपको जिलेवार योजना के लाभार्थियों की लिस्टदेख सकते है ।
  • इसमें आपको जिले नाम, ब्लॉक, पंचायत, वार्ड संख्या इत्यादि की जानकारी को चुनना है।
  • इसके बाद आप मिलने वाली लाभार्थी लिस्ट में अपने नाम को खोज सकते है।

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