कृषि समाचार

PM Kisan New Rule : PM किसान योजना के नियम बदले, अब पति-पत्नी दोनो को मिलेंगे 6 हज़ार

PM Kisan New Rule के अंतर्गत योजना के लाभार्थी किसान परिवार में पति-पत्नी दोनों को ही योजना का लाभार्थी बनाये जाने की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसान लाभार्थियों के बैंक एकाउंट्स में सलाना 6000 रुपए की धनराशि को 2 हजार रुपयों की तीन किस्तों में भेजती है। किन्तु अभी तक इस योजना में सरकार को जरूरत के अनुसार बहुत से परिवर्तन भी करने पड़ें है। यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया को लेकर थे तो कभी इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता को लेकर। योजना के शुरू होने से लेकर अभी तक बहुत से नियम-कायदे भी बनाये जा चुके है।

सरकार की ओर से इस योजना में कुल 8 परिवर्तन कर दिए गए है। किसान लाभार्थियों के लिए यह खबर बहुत महत्त्व की होने जा रही है। योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने अपने प्रमाण-पत्रों को अपडेट नहीं किया है वो यह काम जल्द से जल्द करवा लें। जैसे-जैसे समय बीता है सरकार को योजना में हो रहे फ्रॉड को लेकर सख्ती करनी पड़ी है।

कौन होंगे योजना के लाभार्थी

पीएम किसान योजना के वर्तमान रूल के अनुसार, पति और पत्नी दोनों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई इस प्रकार की कोशिशे करता है तो वह गैर-क़ानूनी होगा और सरकार इस रकम को वापिस वसूल करेगी। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे नियम है जो किसान को अपात्र घोषित करते है। यदि किसी तरीके से नियम में अपात्र किसान योजना का लाभ ले लेते है तो उनको योजना में मिली लाभ राशि वापस करना होगा। अन्य मुख्य नियम यह है कि यदि पति अथवा पत्नी में से कोई भी आयकर देता है तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकते है।

पीएम किसान योजना में अपात्र किसान

  • यदि कोई किसान अपनी खेती की जमीन पर कृषि कार्य ना करते हुए अन्य प्रकार के काम करता है।
  • किसी अन्य व्यक्ति के खेतों में काम करता है जो की उसका खेत नहीं है।
  • पिता अथवा दादाजी के नाम पर खेत होने पर उनपर खेती करने वाले किसान योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।
  • यदि कोई किसान खेती की जमीन का मालिक है और साथ में सरकारी नौकरी करता है, सेवानिवृत है, वर्तमान/ भूतपूर्व सांसद है, विधायक, मंत्री है तो योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता है।
  • जिन किसानों का व्यवसाय पंजीकृत चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट अथवा इन लोगो के परिवार से सम्बंधित होंगे।
  • आयकर देने वाले किसान भी इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकेंगे।

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ऑनलाइन पैसे निकल लें

  • सबसे पहले पीएम किसान योजना के वेबपोर्टल को ओपन कर लें। इसके बाद पेज दायी तरफ “रिफंड ऑनलाइन” विकल्प को चुनें।
  • आपको नए पेज में 2 विकल्प मिलेंगे, पहला – यदि आपके पास रिफंड कर दिया गया है। सबसे पहले जाँच करें और सब्मिट बटन दबा दें।
  • इसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या डाले। कॅप्टचा इमेज डालकर “Get Data” बटन दबा दें।
  • आपको मैसेज मिलेगा – “धन वापिसी योग्य नहीं है”। नहीं तो आपको धनवापिसी दिखाई देगा।

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