कृषि समाचार

PM Kisan Scheme: इन किसानों को लौटाने होंगे पीएम किसान के पैसे, अब तक 21 लाख किसान हुए शॅाटलिस्ट

PM Kisan Scheme: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Scheme) के 21 लाख लाभार्थी किसानों को अपात्र पाया गया है। इनमे से बहुत से किसानों को नोटिस भी भेज दिया गया है। सूची में शामिल किसानो से सभी किस्तों की वापसी करवाई जा रही है। अब बाकी रह गए किसानों को भी नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

PM Kisan Scheme

योजना के अंतर्गत अभी तक लाभार्थी किसानों को 11 किस्तों का भुगतान हो चुका है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपयों की किस्तों में 4 महीने में पहुंचाई जाती है। इस साल 31 मई तक किसानों के बैंक खातों में 11 किस्ते सफलतापूर्वक पहुंचाई जा चुकी है। पीएम सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 11वीं क़िस्त लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को भेजी गई थी।

एक खबर के अनुसार, यूपी के सुल्तानपुर जनपद के एक किसान को दिए नोटिस में कहा गया है उसकी पहचान करदाता (Tax Payer) की तरह हुई है। इसमें कहा गया है कि इस किसान ने यह जानते हुए भी योजना में रजिस्ट्रेशन कराया कि वे इसके लिए अपात्र नहीं है। इसका अर्थ हुआ वह किसान असंवैधानिक रूप से योजना का लाभार्थी बना हुआ है। आगे नोटिस में कहा गया है कि किसान को योजना के अंतर्गत मिली पूरी धनराशि वापिस लौटानी होगी।

योजना का गलत लाभ लेने वाले पैसे लौटाएंगे

उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि निदेशक विवेक सिंह करदाताओं से कहते है कि इस प्रकार के किसान पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के अंतर्गत मिले पैसे वापस करें। अपर निदेशक वीके सिसौदिया के अनुसार, साल 2019 के आयकर विवरण के हिसाब से उन करदाताओं की सूची तैयार की गई है जो पीएम किसान योजना का गलत प्रकार से लाभ ले रहे है। ख़बरों के मुताबिक यूपी के कुशीनगर जनपद के लगभग 2,800 किसानों को पैसे लौटाने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया है।

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पीएम किसान योजना के लिए अपात्रताएँ

  • खेती की जमीन स्वयं किसान के नाम पर हो। यदि कोई किसान अपने पिता या दादा के नाम की जमीन पर खेती कर रहा है तो वह अपात्र होगा।
  • खेती की जमीन पर गैर कृषि व्यवसाय होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
  • यदि खेती योग्य जमीन पर खेती नहीं की जा रही हो तो लाभ नहीं मिलेगा।
  • अन्य किसान से किराए पर खेत लेकर खेती करने वाले किसान अपात्र होंगे।
  • सभी संस्थागत भूमिधारक योजना में अपात्र होंगे।
  • किसान या परिवार का सदस्य किसी संवैधानिक पद पर होने पर।
  • केंद्र/प्रदेश सरकार के कर्मचारी, पेंशनधारक, पीएसयू/पीएसई से सेवानिवृत/ सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों में सेवारत/ सेवानिवृत कर्मचारी-अधिकारी, लोकल बॉडी के कर्मचारी भी अपात्र होंगे।
  • 10 हजार से अधिक प्रति महीना पेंशन पाने वाले किसान अपात्र होंगे।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्चिटेक्टम और वकील जैसे व्यवसाय करने वाले लोग अपात्र होंगे।

किसी मदद और शंका को कैसे दूर करें?

किसी प्रकार की परेशानी या शंका होने पर किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 में शिकायत रजिस्टर करवा सकते है। इसके साथ ही पीएम किसान टोल फ्री नंबर 18001155266 और किसान लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 23382401 पर भी संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए एक अन्य हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 और ईमेल आईडी [email protected] भी है।

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