NPS Account: अब घर बैठे DigiLocker से ऑनलाइन खोलें NPS अकाउंट, मिनटों में होगा सारा काम, जाने क्या है प्रक्रिया

NPS Account: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की और से ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा जारी की गई है। इसके तहत अगर आप भी अपना नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाता खोलने या उसमे एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पीएफआरडीए ने सब्सक्राइबर्स को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नया एनपीएस अकाउंट खोलने और मौजूदा पते को अपडेट करने की अनुमति दी है। डिजिलॉकर का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल मार्कशीट और आधार सहित अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से वेरीफाई करने के लिए भी किया जा सकता है।
डिजिलॉकर से कैसे खोलें NPS अकाउंट
डिजिलॉकर में जारी ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं, इसके लिए आपको सीआरए पोर्टल का उपयोग करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब एनपीएस रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोलें।
- डिजिलॉकर के साथ दस्तावेजों के साथ नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
- अब अपने आप डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी, अपने अकाउंट में लॉगिन दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सीआरए सहमति प्रदान करें।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुँचने की अनुमति दें।
- एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से फोटो अपने आप ली जाएगी।
- वेबसाइट पर आवश्यकता ने अनुसार पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और स्कीम आदि मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
- इन स्टेप्स को पूरा होने के बाद आपका एनपीएस खाता खुल जाएगा।
एनपीएस अकाउंट में ऐसे अपडेट करें एड्रेस
एनपीएस अकाउंट में एड्रेस अपडेट करने के लिए आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले Protean CRA वेबसाइट पर क्रेडेंशियल की मदद से एनपीएस खाते में लॉगिन करें।
- अब यहाँ बायोमेट्रिक चेंज टैब के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें के विकल्प का चयन करें, यह विकल्प आपको डेमोग्राफिक चेंज टैब के अंतर्गत मिलेगा।
- अब एड्रेस अपडेट करें का चयन करें और आगे डिजिलॉकर के माध्यम से चयन करें।
- इसके बाद दस्तावेजों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का चयन करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर डिजिलॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ लॉगिन करने पर सीआरए के साथ दस्तावेजों को शेयर करने के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
- एनपीएस को डिजिलॉकर और जारी किए गए दस्तावेजों तक पहुँचने और सब्मिट करने की अनुमति दें।
- इस प्रक्रिया के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार एनपीएस अकाउंट में पता अपडेट हो जाएगा।