MP Primary Teacher Recruitment 2022: एमपी में 18527 पदों पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, TET का स्कोर भी 10 फीसदी घटाया

MP Primary Teacher Recruitment 2022: मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए दो बड़ी खबर जारी की है, पहला एमपी में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाने वाली है। जिसके लिए सरकार ने ऐलान किया है की स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 11 हजार 98 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें भर्ती के लिए ऐसी उम्मीद है की अक्टूबर दूसरे सप्ताह तक कैलेंडर जारी किया जा सकता है और आखरी सप्ताह से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी
TET का स्कोर भी 10 फीसदी घटाया
बता दे सरकार ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है की TET पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता के पासिंग मार्क्स 60 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी किया जाएगा, यानी एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल जो उम्मीदवार टीईटी प्राथमिक लेवल में 50 फीसदी नंबर प्राप्त करेंगे, उन्हें भी शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए योग्य माना जाएगा। इस भर्ती के लिए यह उम्मीद लगाई जा रही है की शिक्षा विभाग जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे।
MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022
एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिलेवार, विषयवार स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन के साथ फीस भरकर चॉइस लॉक करनी होगी। उम्मीदवार यह भी ध्यान दें की आवेदन में किसी तरह की गलत होने पर उसमे आखरी दिन से पहले संशोधन आवश्य ही कर लें।
बता दें जिला सहायक आयुक्त लेवल पर चयनित आवेदकों के मूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन उसी जिले में किया जाएगा, जिस जिले में उनका चयन हुआ है। कैटेगरी 3 में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। हल ही में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जी ने उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए तीन साल की छूट देने का भी ऐलान किया है।