ITR Deadline: टैक्सपेयर अब 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे इनकम टेक्स रिटर्न, नहीं लगेगा कोई जुर्माना

Income Tax Return Deadline: जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की हर टैक्सपेयर व्यक्ति को समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद ही आवश्यक होता है। जिसे भरने के लिए सरकार की तरफ से करदाता को एक डेडलाइन भी दी जाती है, जिसके भीतर उन्हें टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं करने पर जुर्माने के साथ टैक्स भरना का नियम है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग निर्धारित समय और तिथि तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते जिससे उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फीस के तौर पर जुर्माना का भुगतान करना पड़ता है। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 थी।
ऐसे करदाता जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस नर्धारित डेट तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था। ऐसे करदाता जिन्होंने 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल नहीं किया उन्हें लगभग 5000 रूपये जुर्माना यानी लेट फीस देनी पड़ेगी।
जाने कब तक भर सकेंगे टैक्स
आपको बता दें वह करदाता जिनके खाते की ऑडिटिंग नहीं होनी है जैसे इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी या बोओआई की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जो अब बीत गई है, वहीँ जिन खातों का ऑडिट होना है, उसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 है, इसके अलावा बिजनेस वाले लोग जिनकी टीपी रिपोर्ट जरुरी है, वे 30 नवंबर तक आईटीआर भर सकते हैं। वहीं जिन लोगों के 31 जुलाई की तारीख बीत गए या किसी कारणवर्ष रिटर्न नहीं भर पाए थे, तो वह अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। इस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं, इस सुविधा के तहत आप रिटर्न तो भर लेंगे लेकिन आपको कुछ जुर्माना देने के साथ ब्याज और सेटऑफ के लाभ से भी वंचित होना पडेगा।
31 अक्टूबर तक नहीं लगेगा कोई जुर्माना
आयकर रिटर्न दाखिल के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था, यानि उन्हें इस डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। जबकि कॉर्पोरेट या जिन्हे अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अंतिम तिथि के बाद जुर्माना लगाया जाएगा जिससे बचने के लिए उन्हें अंतिम तिथि से पहले इसे दाखिल करवाना आवश्यक है।
टैक्स समय पर भरना है अनिवार्य
इनकम टैक्स को लेकर यह देखा जाता है की आयकर विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता है की वे विलंब शुल्क से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न जमा कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उनपर भारी जुर्माना लग सकता है, हालांकि बीते कुछ वर्षों की अपेक्षा इस साल बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है, वहीं अब ऑडिट होने वाले खाते के खाताधारकों को भी समय पर टैक्स भर लेना चाहिए, ऐसा करने से उनपर विंलब शुल्क का बोझ नहीं बढ़ेगा।