Indian Railway Rule: देश में त्यौहार सीजन का समय नजदीक है, दिवाली और छठ पूजा के लिए बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए ट्रैन से यात्रा करते हैं, जिसके लिए इस बार भी लोगों ने पहले ही ट्रैन की टिकट बुक कर दिए हैं।
ऐसे में जाहिर है की त्यौहार में घर जाने के लिए वह अपने साथ अपना सामान भी लेकर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं की ट्रैन में यात्री अपने साथ कितना सामान लेकर जा सकता हैं।
हालांकि यह क्लास के हिसाब से अलग होता यानी आप क्लास के अनुसार ही एक लिमिट तक ही सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि ट्रैन में चेकिंग के दौरान अगर आपका सामान निर्धारित लिमिट से ज्यादा पाया जाता है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है यानी आपको इसके लिए भारी फाइन देना पड़ सकता है।
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Indian Railway Rule
अगर आप भी इस त्यौहार सीजन ट्रैन से यात्रा करने वाले हैं, तो आपको अपनी क्लास के हिसाब से कितना सामान अपने साथ लेकर जाना चाहिए यह जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं की आप किस क्लास में कितना सामन लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।
ट्रैन में एक टिकट पर ले जा सकेंगे इतना सामान
आपको बता दें ट्रैन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए रेलवे ने कुछ नियम तय किए गए हैं, यानी आप एक सीमा तक ही सामान लेकर जा सकते हैं। नियम के अनुसार आपकी टिकट के हिसाब से ही सामान का एक वजन तय होता है और ट्रैन में उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं, तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
जाने ये है रेलवे के नियम
ट्रैन में यात्रियों के लिए सामान ले जाने से जुड़े रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, रेलवे के इन नियमों में मुताबिक, स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हैं तो वह अपने साथ 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।
यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से हैं, वहीं टियर-2 कोच में एक यात्री 50 कीलो तक सामान ले सकता हैं, फर्स्ट क्लास से यह लिमिट ज्यादा हो जाती है, फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले 70 किलो तक सामन अपने साथ ले जा सकते हैं।
जुर्माने के नियम
ट्रैन में यात्रा के दौरान अगर आप कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रैन में सफर करता है, तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रूपये से अधिक का फाइन देना होता है, यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है, ऐसे में ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है की आप अपनी क्लास के हिसाब से ही तय सीमा तक सामान अपने साथ लेकर जाएँ, जिससे आप जुर्माना देने से बच सकेंगे।
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