कर्मचारियों के लिए बने भविष्य निधि संघठन (ईपीएफओ) के नियमानुसार प्रत्येक माह में कर्मचारी के वेतन में से जो भी राशि PF खाते में डाली जाती है। इसमें से 8.33 फ़ीसदी कर्मचारी पेंशन स्कीम में चली जाती है और 3.67 फ़ीसदी प्रत्येक माह में EPF में आता है।
यदि कर्मचारी को जरुरत है तो वह इस पेंशन फण्ड में से कुछ राशि की निकासी भी कर सकता है किन्तु इस फण्ड की निकासी के पश्चात वो सेवानिवृति के बाद पेंशन लेने के अधिकारी नहीं रह जाते है। EPFO के नियमानुसार जिस कर्मचारी की जॉब 6 माह से अधिक एवं 9 वर्ष 6 माह से कम होती है वो पेंशन फण्ड को निकाल सकता है।
जो भी कर्मचारी पेंशन फण्ड की निकासी करना चाह रहे है उनको फॉर्म 10सी की जानकारी होनी चाहिए। पेंशन फण्ड की निकासी अथवा अपनी अगली जॉब में जोड़ने में फॉर्म 10सी को भरकर जोड़ते है। इस फॉर्म को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीको से जमा कर सकते है।
ऑनलाइन तरीके से पीएफ पेंशन निकलना
पीएफ पेंशन की निकासी के लिए आवेदन ऑफलाइन यानी ईपीएफओ कार्यालय में पेपर वाला फॉर्म जमा करके भी कर सकते है। इसके अलावा UAN पोर्टल एवं उमंग ऐप से भी ये फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाता है। ऑनलाइन PF पेंशन ऐसे निकाले –
- सबसे पहले यूएएन पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना है।
- होम पेज के दाई तरफ UAN मेंबर ई-सेवा के नीचे मौजूद लॉगिन बॉक्स में अपना यूजर नेम एवं पासवर्ड दर्ज़ करके लॉगिन हो जाए।
- अगले पेज में ऊपर हरी मेन्यू में “Online Services” पर जाए।
- इसके बाद कुछ सेवाओं की सूची मिलेगी इसमें से आपको “CLAIM (FORM 31, 19, 10C & 10D)” लिंक चुने।
- नए पेज में आपको अपने से जुडी पर्सनल डिटेल्स जैसे – नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या इत्यादि मिलेगी।
- यही पर बैंक खाते के सामने मिले बॉक्स में अपने बैंक खाते के नम्बर को डालना है।
- अब स्क्रीन पर एक चेतावनी का पॉप-अप मिलेगा जिसको अपनी सहमति देनी होगी।
- इसमें यह मानना है कि आपकी बैंक खाता संख्या एवं PF खाते से सम्बंधित दूसरी जानकारी ठीक है।
- इसी बैंक खाते में कर्मचारी की धन राशि भेजी जाती है।
- यदि किसी दूसरे बैंक खाते में धनराशि चाहते हो तो इसको बदल भी सकते है।
- सहमति होने पर नीचे दी गई लाइन I agree to the terms and conditions पर “Yes” बटन को दबा देना है।
- इस बात को सहमति देने के बाद नीचे के पेज में नयी डिटेल्स आ जाएगी।
- यहाँ पर आपने “Proceed For Online Claim” बटन को दबाकर आगे की कार्यवाही करनी है।
- अगले पेज में आपको अपने पेंशन खाते में जमा पैसो की निकासी का विकल्प मिलेगा।
- यदि अपनी पेंशन खाते में जमा सभी धनराशि की निकासी चाहते है तो “Only Pension Withdrawal (Form – 10C)” लिंक को चुनना है।
- यदि अपनी पेंशन खाते की धनराशि को दूसरी जॉब में जोड़ना चाह रहे हो तो “Scheme Certificate (Form- 10C) लिंक को चुनना है।
- यहाँ पर अपने क्लेम फॉर्म के कुछ काम करने होंगे –
- कर्मचारी का पता – यहाँ अपने पुरे पते को लिख दें।’
- Upload scanned copy of check/ passbook – यहाँ पर Chose file विकल्प को चुनकर अपनी बैंक खाता के चेक या फिर पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। इस इमेज का साइज न्यूनतम 100kb एवं अधिकतम 500 kb के बीच होनी चाहिए अन्यथा यह फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी।
- आधार डेटा प्रयोग करने में सहमति देने में शुरू में मिले रिक्त चेक बॉक्स को क्लिक करना है।
- Get Adhaar OTP – नीचे दिए गए “Get Adhaar OTP’ बटन को दबाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त करना है। बटन दबाने पर नीचे ही एक ओटीपी भेजने का मैसेज आएगा।
- यही पर नीचे की ओर दिए बॉक्स में मिले OTP को दर्ज़ करना है।
- इसके बाद नीचे दिए बटन “Validate OTP and Submit Claim Form” के बटन को दबाकर अपने फॉर्म को जमा कर दें।
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इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के 3 से 7 दिनों में EPFO विभाग की तरफ से कर्मचारी के बैंक खाते में धनराशि जमा कर दी जाती है।