राजस्थान सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृति योजना को शुरू किया है। EWS Scholarship छात्रवृति योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलने वाला है जिन्होंने वर्तमान समय ने ही अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है। इस छात्रवृति के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.rajeduboard.rajasthan.gov.in/ पर नोटिस जारी किया है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी विशेष सहायता राशि छात्रवृति अनुदान स्कीम को शुरू किया है।
EWS Scholarship Yojana : आवश्यक योग्यता
- राजस्थान बोर्ड शैक्षिक सत्र 2021 की माध्यमिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किये हो।
- विद्यार्थी जनरल केटेगरी के वित्तीय रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बंधित हो।
- अपने एग्जाम फॉर्म में EWS केटेगरी चुनी है।
- उम्मीदवार विद्यार्थी राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी हो।
- जनरल केटेगरी के वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थी (बालक एवं बालिका) के कक्षा-10 में 80% या इससे अधिक अंक आये हो।
- ये स्कॉलरशिप 2 सालों तक कक्षा 11 एवं 12 में रेगुलर अध्ययन करने पर ही देय होगी।
EWS Scholarship Yojana : आवश्यक प्रमाण-पत्र
उम्मीदवार छात्र को जरुरी योग्यता पूर्ण हो के बाद निम्न प्रमाण-पत्रों को सुनिश्चित करना होगा –
- EWS प्रमाण-पत्र
- पारिवारिक आय का प्रमाण-पत्र
- कक्षा- 10 के प्रमाण-पत्र
- शुल्क की असली रसीदे
- विद्यार्थी का नवीनतम फोटो
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- BPL प्रमाण-पत्र
- निशक्तता का प्रामा-पत्र
EWS Scholarship में देय छात्रवृति राशि
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले कक्षा 10 के होनहार विद्यार्थियों को इस प्रकार से छात्रवृति का भुगतान होगा –
- प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण छात्रवृति : दो शैक्षिक सत्रों के लिए 100 रुपए हर महीने की छात्रवृति ( प्रत्येक शैक्षिक सत्र 10 माह)
- सेकण्डरी विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण छात्रवृति : दो शैक्षिक सत्रों के लिए 100 रुपए हर महीने की छात्रवृति ( प्रत्येक शैक्षिक सत्र 10 माह)
EWS Scholarship Yojana : आवेदन प्रक्रिया
- EWS Scholarship Yojana में अपने विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत होंगे।
- इसके लिए सभी उम्मीदवार अपने स्कूल में जाकर संस्थान प्रमुख से संपर्क करेंगे।
- यहाँ से आपको स्कॉलरशिप योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म की सभी जानकारियों को सही प्रकार से भरना है।
- फॉर्म को भर लेने के बाद आवेदक अपने सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र इस फॉर्म के साथ संलग्न कर दे।
- अब विद्यालय के अधिकारियों द्वारा राजस्थान बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की मदद से ऑनलाइन आवेदन भर दिए जायेंगे।
EWS Scholarship Yojana : जरुरी शर्ते एवं बिन्दु
- छात्रवृति पाने वाले विद्यार्थी के सेकेंडरी अथवा प्रवेशिका के रिजल्ट के आधार पर अगले साल की छात्रवृति मिलेगी। यानी पहले प्रयास में 55 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा उत्तीर्ण करनी है।
- विद्यार्धी को इसी शर्त के साथ स्कॉलरशिप मिलेगी कि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करेंगे।
- छात्रवृति मिलने के बाद कोई छात्र बीच में अध्ययन छोड़ता है तो उसकी छात्रवृति छोड़ने की तारीख के बाद रोक दी जाएगी।
- विद्यार्थी को सीधे ही बैंक खाते में स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा।
- सभी उम्मीदवार अपने फॉर्म में बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ध्यान से भरें।
- इस योजना के लिए राजस्थान सरकार के तय किये वित्तीय पिछड़े वर्ग के नियम मान्य होंगे।
- विद्यार्थी को राज्य सरकार से निर्देशित सक्षम अफसर से EWS प्रमाण-पत्र सत्यापित करवाकर संलग्न करना है।
- छात्रवृति योजना में राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 में सम्मिलित विद्यार्थी आवेदन कर सकते है।
- उम्मीदवार विद्यार्थियों की जाँच के बाद आखिरी परिणाम आने पर योजना में चुना जायेगा।
- विद्यार्थी को अपने विद्यालय से इस छात्रवृति योजना में भुगतान सम्बन्धी पत्र-व्यवहार निर्देशक से करना होगा।
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