बहुत से वेतन भोगियो के सामने ऐसी स्थिति आती है कि उनको काफी पैसो को एकदम से जरूरत हो जाती है। कभी तो 10 से 15 दिनों में ही इतनी रकम जुटानी होती है किन्तु कोई भी इंतज़ाम नहीं होता है। बहुत से कर्मचारियों के साथ में ऐसी स्थिति हुई होती है। जो भी लोग ऐसी स्थिति से दो चार होते है उनको पैसो के इंतेज़ाम के लिए पीएफ का सहारा लेना चाहिए।
ऑनलाइन पीएफ निकासी में जरुरी प्रमाण-पत्र
सभी कर्मचारी को अपने ईपीएफ खाते से फण्ड की निकासी (withdraw EPF) के समय इन दस्तावेज़ों की जरुरत होगी –
- कम्पोजिट दावा फॉर्म
- दो रेनेन्यु स्टाम्प
- बैंक खाते की स्टेटमेंट
- फोटो आईडी प्रूफ
- पते का प्रमाण
- एक कैंसिल ब्लैंक चेक जिसमे खाता नम्बर वाम IFSC कोड अंकित हो।
- कर्मचारी की पर्सनल डिटेल्स जैसे – पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि आईडी प्रूफ से मिलती हो।
- जिन भी कर्मचारियों को अपनी जॉब के 5 साल पूर्ण करने से पूर्व ही फण्ड की निकासी करनी हो वे इसके साथ ITR फॉर्म 2 एवं 3 अवश्य लगाए।
पीएफ पैसे निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया
जिन भी कर्मचारी ने अपने पीएफ खाते के पैसे की निकासी (withdraw EPF) करनी हो उनको ये तय करना होता है कि उनका UAN नम्बर सक्रिय होना चाहिए। यह UAN नम्बर आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए। इन सभी बातो के पूर्ण होने पर कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकासी की ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकता है –
- सबसे पहले अपने अपने UAN नम्बर एवं पासवर्ड से UAN की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगिन करना है।
- वेबसाइट की मेन मेन्यू में ‘Online Services’ टैब को चुनकर मिली सब-मेन्यू में “Claim (Form-31, 19 & 10C)” ऑप्शन चुनना है।
- इसके बाद स्क्रीन पर खाताधारक के डिटेल्स आते है।
- अब आपने अपने लिंक बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को टाइप करके “Verify” बटन दबाना है।
- अगले पेज में अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने के बाद “Yes” बटन दबा दें।
- इसके बाद “Proceed for Online Claim” ऑप्शन को चुन लें।
- अपने पीएफ फण्ड की ऑनलाइन निकासी के लिए “PF Advance (Form 31)” चुन लें।
- फॉर्म में एक और सेक्शन प्राप्त होगा जिसमे “Purpose for which advance is required”, जरुरी धनराशि एवं कर्मचारी के पते का चुनाव करना है।
- वे सभी कारण जिसके लिए कर्मचारी पीएफ फण्ड की निकासी नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में लाल रंग इस जिक्र होगा।
- यह जान लेने के बाद “verification” को टिक करने के बाद अपने फॉर्म को सब्मिट कर दें।
- अपने कारण को फॉर्म में देने के बाद आपने इसे सम्बन्घित प्रमाण-पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद कर्मचारी की नियोक्ता कम्पनी उसके फण्ड निकासी की अपील को स्वीकृति देती है तो कर्मचारी के पीएफ खाते से फण्ड की निकासी होती।
- निकासी के फॉर्म में जो बैंक खाता दिया होगा उसी में पीएफ फण्ड की राशि आएगी।
- इस ट्रांसफर की सूचना का sms पीएफ खाते में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भी मिलेगा।
- कर्मचारी का पीएफ दावा स्वीकृत होने के बाद फण्ड की राशि बैंक खाते में आ जाएगी। वैसे तो ईपीएफओ ने इसके लिए किसी तय टाइमपीरियड घोषणा तो नहीं की है किन्तु सामान्यतया 15 से 20 दिनों में पैसे आ जाते है।
यह भी पढ़ें :- Home Loan में इन गलतियों के कारण, 20 साल के लोन में लग जाते हैं 33 साल, देखें
ऑफलाइन पीएफ खाते से पैसे निकालना
पीएफ खाते से फण्ड की निकासी के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया हेतु ईपीएफओ के कार्यालय में जाना होगा एवं इसके बाद कम्पोजिट क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा जोकि 2 तरीके के होते है – आधार एवं गैर-आधार वाले फॉर्म। आधार फॉर्म को कर्मचारी के द्वारा अपनी कम्पनी से सत्यापित करने की जरुरत नहीं होती है।
किन्तु जो भी कर्मचारी गैर-आधार फॉर्म का इस्तेमाल करते है तो उनको अपने अधिकार क्षेत्र के EPFO कार्यालय में फॉर्म सब्मिट करने से पहले अपनी नियोक्ता कम्पनी से सत्यापित करनवाने की जरूरत होती है।