ईपीएफ संघठन के पीएफ खाताधारक कर्मचारी अपने खाते से जुड़े कामो को ऑनलाइन वेबसाइट से ही कर सकते है। UAN पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफओ से सम्बंधित कार्य अपना UAN नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद क्षणों में ही पूर्ण हो जाते है।
ऑनलाइन काम को जल्दी करने के उद्देश्य से बनाया गया है किन्तु फिर भी पीएफ से जुड़े कुछ कार्यों में 3 से 7 दिनों का समय भी लग जाता है। और कुछ मौको पर इससे भी अधिक दिनों का समय लग सकता है। इस तरह से अपने काम को ऑनलाइन जांचने पर ‘payment under process’ का सन्देश देखने को मिलता है।
बहुत से पीएफ खाताधारकों के पास इस मैसेज को लेकर प्रश्न रहता है कि आखिर इसका क्या अर्थ है और इस स्थिति में क्या करें?
payment under process का हिंदी अर्थ जाने
कर्मचारी के द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर किसी भी प्रकार के क्लेम को जांचने पर यह सन्देश प्रदर्शित होता हो तो इसका अर्थ है कि कर्मचारी के ईपीएफ निकासी से जुड़े आवेदन को ईपीएफओ संघठन द्वारा स्वीकृति मिली है। मामले में आगे की कार्यवाही चल रही है और इसके पूर्ण होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग (NEFT) द्वारा बैंक खाते में पैसे आ जायेंगे।
payment under process में लगने वाले दिन
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात कर्मचारी के पीएफ, पेँशन एवं बीमे से जुड़े केस का निपटान करने में मुख्यतया 3 से 7 दिनों का समय लगता है। यदि इसी बीच कोई छुट्टी भी हो तो 10 दिनों तक का समय भी लगता है। एक सर्वे में पाया गया है कि PF के मामलों में 83 फ़ीसदी का निपटान 10 दिनों के अंदर ही हो गया है। इनमे से भी 43 फ़ीसदी केस 3 दिनों में निपटे है।
कुल 17 फ़ीसदी पीएफ केसो में ही निपटारा करने में 10 दिनों से ज्यादा का समय लगा है। इनमे से भी अधिकांश केसो को 20 दिनों में ही निपटाया गया है। 97 फ़ीसदी केस 20 दिनों में निपटे है और इनको शत प्रतिशत करने के निर्देश भी हो चुके है।
क्लेम के निपटने की जानकारी कैसे मिलेगी?
कर्मचारी के ईपीएफ क्लेम की क्लियर होने की दशा में ईपीएफओ पोर्टल पर ही “Settled” सन्देश आने लगता है। इस बात का मैसेज कर्मचारी के फ़ोन पर भी पहुँचता है। इस मैसेज में NEFT के द्वारा आये भुगतान की तिथि भी अंकित होती है। इस पेमेंट की तिथि के 2 से 3 में ही यह पैसा लिंक बैंक खाते में भी आ जाता है।वैसे NEFT बैंकिंग ट्रांसेक्शन 1 दिन में होती है किन्तु पीएफ के मामले में 2 से 3 दिनों का इंतज़ार करना होगा।
पैसे न मिलने का समाधान जाने
यदि कर्मचारी द्वारा क्लेम करने के 3 सप्ताह बाद भी पैसे न मिले एवं कोई अलर्ट भी न आए तो इसकी कंप्लेंट ईपीएफओ में करनी होती है। ईपीएफओ द्वारा इस काम के लिए एक अलग ही ‘शिकायत पोर्टल (Grievance Portal)’ बनाया है। कमर्चारी इस पोर्टल के द्वारा अपनी कंप्लेंट दे सकता है।
पोर्टल पर ईपीएफ से सम्बन्घित निम्न समस्याओ के निपटान होंगे –
- पीएफ की निकासी की समस्याएँ
- पीएफ के ट्रांसफर की समस्याएँ
- पेंशन प्रमाण-पत्र की समस्याएँ
- पेंशन निकासी की समस्याएँ
- पीएफ शेष बैलेंस की समस्याएँ
- चेक के वापिस आने अथवा गलत एड्रेस पर जाने की समस्या
- बीमा लाभ (फॉर्म 5 आईएफ) से सम्बंधित समस्याएँ (दिवंगत कर्मचारी के नॉमिनी एवं उत्तराधिकारी हेतु)
डाली कंप्लेंट (Grievance) की स्थिति देखना
कर्मचारी के ऑनलाइन शिकायत डालने के बाद एक unique registration number (एक प्रकार का नम्बर) मिलता है। इस नम्बर को अपने पास सम्हाल कर रखे और इसी से ऑनलाइन शिकायत की स्थिति भी देख पाएंगे। इस नम्बर की सूचना पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं ईमेल पर मिलती है।
पीएफ की शिकायत के लिए ईमेल पता
ईपीएफओ विभाग ने employeefee[email protected] ईमेल को पीएफ से जुडी शिकायत के लिए रखा है।
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पीएफ शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर
कर्मचारी ईपीएफओ के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-118-005 पर भी अपनी शिकायत दर्ज़ कर सकते है।