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Driving Licence Online: घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

जिन नागरिकों को आधार सत्यापित होगा उनके RTO से करीबन 58 अहम सेवाएँ मिल जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित कुछ जरुरी निर्णय किये है। इसके बाद लोग बिना ऑफिस के चक्कर लगाए आसानी से ऑनलाइन डीएल बना सकेंगे।

हमारे देश में सड़क पर गाडी चलने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना एकदम अनिवार्य है। इस कारण से ये दस्तावेज़ बहुत जरुरी हो जाता है। हमारे देश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑनलाइन वेबपोर्टल से Driving Licence Online बनाने की सुविधा देनी शुरू कर दी है। किसी भी उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एक लम्बी औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। सभी आवश्यक टेस्टों को पास कर लेने के बाद व्यक्ति को DL मिल जाता है। डीएल को बनाने के लिए उम्मीदवार अपनी इच्छा से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम को चुन सकता है।

अब आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सभी सुविधा डिजिटल माध्यम से मिलने लगेगी। इसके बाद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इस प्रमाण-पत्र से यह सिद्ध हो जाता है कि आप वाहन चलाने के योग्य है। एक समय ऐसा था कि सभी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने पड़ते थे। किन्तु अब सरकार ने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल को शुरू कर दिया है।

ये सुविधाएँ ऑनलाइन मिलने वाली है

जिन लोगों का आधार कार्ड सत्यापित है उनको 58 सेवाओं का लाभ मिलेगा। मंत्रालय के मुताबिक लोगों को आधार सत्यापित होने के अनुसार ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल एवं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कार्य घर से ही करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए भी आवेदन कर सकते है, लाइसेंस में पता अपडेट करना, वाहन ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

आधार कार्ड ना होने पर क्या करें?

इन सभी सेवाओं का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है यद्यपि उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो। इसके अलावा व्यक्ति का आधार कार्ड सत्यापित भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे? ध्यान रखें सरकार ने इस बात का भी इंतजाम किया है। CMVR-1989 के नियम के अनुसार आधार ना होने पर किसी वैकल्पिक दस्तावेज़ को संलग्न कर सकते है। मंत्रालय ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा देने के बाद से RTO कार्यालय में भीड़ कम हुआ करेगी और लोगों के धन एवं समय में बचत होगी।

16 से 18 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते है

ज्यादातर लोगों को भ्रान्ति है कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। किन्तु हकीकत में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय के नियमों के अनुसार हमारे देश के 16 से 18 साल की आयु वाले उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है। किन्तु लर्निंग का लाइसेंस मिलने के बाद ये लोग सिर्फ बिना गियर की ही गाडी चला सकते है। इसके अलावा इस लाइसेंस को बनवाने के लिए अपने माता-पिता की परमिशन भी लाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेंस की यह विशेषता है कि इसको उम्मीदवार अपने घर से ही बनवा सकता है और इसके बाद में उसे एक नार्मल सा टेस्ट देना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

  • हल्के मोटर वाहन
  • लर्निंग लाइसेंस
  • इंटरनेशनल मोटर वाहन लाइसेंस
  • हेवी मोटर वाहन लाइसेंस
  • परमानेंट लाइसेंस

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस में जरुरी प्रमाण-पत्र

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • एड्रेस के प्रमाण-पत्र (राशन कार्ड, पैनकार्ड, बिजली बिल)
  • जन्म तारीख का प्रमाण-पत्र (हाई स्कूल की मार्क शीट, जन्म प्रमाण-पत्र, आईडी)
  • नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो
  • सिग्नेचर
  • लर्निंग लाइसेंस नंबर
  • मोबाइल नंबर

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रताएँ

  • व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
  • उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।
  • बिना गियर वाले वाहन के लिए न्यूनतम आयुसीमा 16 वर्ष है।
  • नाबालिक के परिवार की परमिशन हो।
  • वह मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।
  • उम्मीदवार ट्रैफिक के नियमों से परिचित हो।
  • गियर वाले वाहन में आवेदक की आयु 18 साल से अधिक हो।

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लें।
  • इसके बाद अपने प्रदेश का नाम चुन लें।
  • नए वेब पेज पर “Apply For Learner License” विकल्प को चुन लें।
  • आपको लाइसेंस बनाने के निर्देशों को पढ़ने के बाद “Continue” बटन को दबाना है।
  • आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा।
  • अपने आवेदन फॉर्म में अपनी केटेगरी को दर्ज़ करने के बाद फॉर्म में सभी जानकारी भर दें।
  • अब आपको सभी मांगे जा रहे प्रमाण-पत्र अपलोड करने है।
  • इसके बाद आपको “LL Test Slot Online” विकल्प को चुनकर “Submit” बटन को दबा देना है।
  • यह सभी कुछ कर लेने के बाद आपको RTO के कार्यालय में जाकर अपना टेस्ट देना है।
  • यदि आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेते है तो आपको “लर्निंग लाइसेंस” मिल जायेगा।

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ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया

वाहन चालक का लर्निंग लाइसेंस थोड़े से महीनों के लिए ही वैलिड होता है। इस समय में लाइसेंस धारक को गाडी चलाने की ट्रेनिंग लेनी होती है। इस लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। ऑनलाइन लाइसेंस को बनाने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से कर सकते है –

  • सबसे पहले उम्मीदवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।
  • आपको वेबपोर्टल के होम पेज पर अपने प्रदेश को चुनना है।
  • इसके अगले वेब पेज पर “अप्लाई ऑनलाइन” विकल्प को चुनना है।
  • उसके बाद आपको “न्यू ड्राइविंग लाइसेंस” विकल्प को चुनना होगा।
  • अब अगले वेबपेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेज गए होंगे।
  • इसके नीचे में “Continue” बटन को दबा दें।
  • अब अपने लर्निंग लाइसेंस नंबर एवं जन्म तिथि को टाइप करके “OK” बटन को दबा दें।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, इसमें सभी जानकारी सही भर दें।
  • यह सब कर लेने के बाद अपने प्रमाण-पत्र अपलोड करके “Next” बटन दबाये।
  • अब आपको RTO ऑफिस में जाने के लिए अपने अपॉइंटमेंट का चयन करना होगा।
  • अब अपनी ऑनलाइन फीस को दे दें।
  • यह सभी प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद आपको “Submit” बटन को दबाना है।
  • आपके चुने गए समय के अनुसार कर्मचारी आपका टेस्ट लेंगे।
  • यदि आप यह टेस्ट पास कर लेते है तो आपको DL भेज दिया जायेगा।

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