हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में नामी लोगो के घरों पर शीर्ष जाँच एजेंसियों आयकर विभाग (Income Tax) सीबीआई (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापामारी करके करोडो की नकदी (Cash) बरामद की है। एक ताजे के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नजदीकी प्रेम प्रकाश के ऑफिसों में रेड डाली तो इसमें उन्हें 2 एके गन भी मिली है।
इस प्रकार की ख़बरों को सुनने के बाद सभी के मन में सवाल आता है कि हमारे देश का एक कॉमन मैन अपने घर में कितनी नकदी (Cash) रख सकता है? कितने कैश (Cash Limit Home) के साथ एक आम इंसान अपने घर में सुरक्षित है और उसको जाँच एजेंसियों का कोई खतरा नहीं है। इस सवाल के जवाब को इस लेख में देने का प्रयास होगा।
एजेंसी को सोर्स की जानकारी देनी होगी
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक एक नागरिक चाहे कितना भी कैश अपने घर में रख सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यदि उसे जाँच एजेन्सियाँ पकड़ती है तो इन पैसों के सोर्स की जानकारी देनी होगी।
यदि उस कैश को क़ानूनी तरीके से कमाया गया है और इसके सभी पेपर्स उपलब्ध है साथ ही इसका इनकम टैक्स दिया गया है। तो ऐसे में डरने की कोई भी बात नहीं है। किन्तु यदि यह सभी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो जाँच एजेंसी कार्यवाही कर सकती है।
इनकम टैक्स के नियमों को जान लें
- घर पर रखे नकदी के सोर्स को बताना जरुरी है ऐसा ना करने पर 137 प्रतिशत तक जुर्माना देना पद सकता है।
- एक फिक्सल ईयर में नकदी से 20 लाख रुपए से अधिक ट्रांसेक्शन करने पर दण्ड देना पड़ सकता है।
- एक समय में 50 हजार रुपए से अधिक नकदी जमा और निकलने पर PAN नंबर देना जरुरी है।
- यदि कोई नागरिक 1 साल में 20 लाख रुपए तक कैश जमा करेगा तो उसको अपना PAN एवं आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी।
- ऐसा न करने पर 20 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
- 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद नकदी से नहीं कर सकते है। ऐसा किये जाने पर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी।
- 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी से संपत्ति को खरीदने पर व्यक्ति जाँच एजेन्सी की जाँच पड़ताल में आ सकता है।
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड से एक बार में 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है तो इसकी जाँच हो सकती है।
- एक दिन में 2 लाख से ज्यादा की नकदी अपने सगे-सम्बन्धियों से नहीं ले सकते है। यह काम बैंक के माध्यम से करना होगा।
- नकदी के द्वारा 2,000 रुपए तक का ही चंदा दे सकते है।
- किसी भी व्यक्ति को नकदी से 20 हजार से अधिक का ऋण नहीं दे सकते है।
- बैंक से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी निकालने पर TDS देना होगा।
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