Debit-Credit Card Rules: आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति वित्तीय लेन-देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है ऐसे में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों के लिए आरबीआई की तरफ से बड़ी खबर जारी की गई है।
बता दें आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) 1 अक्टूबर से कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, ऐसे में सभी कार्ड इस्तेमाल करने वालों को कार्ड के नियमों में बदलाव से जुडी जानकारी होनी आवश्यक है, चलिए जानते हैं नए नियमों की पूरी जानकारी।
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1 अक्टूबर से लागू होगा टोकनाइजेशन सिस्टम
आरबीआई की तरफ से अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के कार्ड के नियमों में बदलाव किया जाने वाले हैं और यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू किए जाएँगे जिसके तहत अब आरबीआई के कार्ड-ऑन-फाइल-टोकनिजेशन नियम ला रहा है,
जिसके लिए आदेश भी जारी किए जाए चुके हैं। आरबीआई ने जानकारी देकर बताया की टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके पेमेंट करने के अनुभव में काफी सुधार आएगा।
फ्रॉड के मामलों पर लगेगी रोक
आरबीआई की और से नए नियमों को लागू करने को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक, नए नियमों को लागू करने से क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। टोकन सिस्टम लागू होने से फ्रॉड के मामलों को कम किया जा सकेगा।
बता दें अभी ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल लीक होने के चलते बहुत से फ्रॉड के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन नए नियम लागू होने से कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजेक्शन करने पर सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होंगी, जिससे आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और फ्रॉड जैसे मामलों में कमी आ सकेगी।
टोकन में बदल सकेंगे कार्ड
बता दें आरबीआई के नए टोकनाइजेशन सिस्टम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा टोकन में बदल जाएगा, इससे आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी को एक डिवाइस में हाईड करके रखा जाएगा।
कार्ड को टोकन में बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कार्डधारक चाहे तो टोकन बैंक से रिक्वेस्ट करके कार्ड को टोकन में बदल सकते हैं। कार्ड को टोकन में बदलने से किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा।