National Pension Scheme: अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी आमदनी को एक बहतर जगह निवेश करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें की सरकार की और से बहुत सी ऐसी बचत योजनाएँ शुरू की जाती है, जिनमे निवेश करके आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक स्कीम जिनमे निवेश करके आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं ये स्कीम सरकार की और से शुरू की गई पेंशन स्कीम है, जिसके माध्यम से हर महीने स्कीम में निवेश करके रिटायरमेंट के बाद आप नियमित आमदनी पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
बेहद सुरक्षित है NPS स्कीम
बता दें सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस स्कीम की तो यह एक स्वैच्छिक, परिभषित योगदान वाली रिटायरमेंट बचत योजना है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें निवेश करने में कोई रिस्क नहीं है। NPS स्कीम को खासतौर पर लोगों के वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने में सहयोग देने के लिए सुरक्षित किया गया है। ये योजना सरकार द्वारा जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, जिसे 2009 में इसे सभी श्रेणी के लोगों के लिए खोल दिया गया था। एनपीएस स्कीम लंबी अवधि तक निवेश की जाने वाली स्कीम है, जिसमे आपको योजना की परिपक्वता पूरी होने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ प्राप्त होता है।
ऐसे मिलेगी हर महीने 20 हजार रूपये की पेंशन
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर आपको 40 फीसदी रकम एन्युटी में लगानी होती है, जिसके बाद एन्युटी की रकम ही आपको आगे चलकर आपको पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। योजना में निवेश की शुरुआत केवल 1000 रूपये से की जा सकता है। एनपीएस योजना में 18 से 70 साल तक की आयु के नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें यदि आप योजना में 20 साल की उम्र से ही योजना में निवेश करना शुरू करते हैं तो 1000 रूपये महीने से योजना में निवेश करके रिटायरमेंट तक आपके पास कुल 5.4 लाख रूपये का फंड जमा हो जाएगा, जिस पर आपको 10 फीसदी रिटर्न प्राप्त होगा, इससे ये निवेश बढ़कर 10.5 करोड़ हो जाएगा। अगर आप 40 फीसदी कॉर्पस को साल में बदल लें, तो ये प्राइज 42.28 लाख रूपये होगा, जिसके हिसाब से 10 फीसदी वार्षिक दर मानकर आपको प्रतिमाह 21,140 रूपये पेंशन का लाभ दिया जाएगा साथ ही आपको करीब 63.41 लाख रूपये की एकमुश्त राशि मिलेगी।
NPS के तहत मिलेंगे ये फायदे
- यदि आप एनपीएस स्कीम में निवेश करते हैं, तो फाइनल विदड्रॉल पर आपको 60 फीसदी रकम पर टैक्स फ्री होगी।
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त होगी।
- एनपीएस सब्सक्राइबर रूपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
- सेक्शन 80 CCE के तहत सब्सक्राइबर 50 हजार रूपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
- एसपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 फीसदी है।
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