EPFO Pension Scheme: देश में प्राइवेट नौकरी वालों को भी ऐसे मिलती है पेंशन, एक गलती डुबा सकती है पूरा पैसा

EPFO के नियम के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 10 साल किसी कंपनी में नौकरी करता है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र माना जाता हैं, लेकिन यदि बात करें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों की तो अक्सर देखा जाता है की उनकी नौकरी अस्थाई होने के कारण उन्हें समय-समय पर नौकरी बदलनी पड़ती है

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Reported by Sheetal

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EPFO Pension Scheme: दोस्तों जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की सरकारी नौकरी वाले लोगों की नौकरी पूरी तरह स्थाई होती है, जिसके चलते उन्हें EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त होता है।

EPFO के नियम के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 10 साल किसी कंपनी में नौकरी करता है तो वह पेंशन पाने के लिए पात्र माना जाता हैं, लेकिन यदि बात करें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों की तो अक्सर देखा जाता है की उनकी नौकरी अस्थाई होने के कारण उन्हें समय-समय पर नौकरी बदलनी पड़ती है या कई बार विकट परिस्थितियों में उनकी नौकरी भी चली जाती है।

ऐसे में नई नौकरी मिलने तक पहली कंपनी में कटवाया गया पीएफ आपको किस तरह और किन शर्तों पर मिल सकता है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

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प्राइवेट नौकरी वालों को भी ऐसे मिलती है पेंशन

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग जो यदि किसी कारणवर्ष अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या उनकी पहली नौकरी चली जाती है तो नौकरी के दौरान कटवाए जाने वाला पीएफ उन्हें नौकरी के 10 साल बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होता है।

यह पीएफ व्यक्ति के नौकरी के दौरन किस तरह काटा जाता है और किन कंडीशन को अप्लाई करके दिया जाता है इसका जवाब आप यहाँ नीचे बताई गई जानकारी को पढ़कर प्राप्त कर सकेंगे।

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इस तरह कटता है पीएफ

पीएफ जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, यह आप जहाँ भी नौकरी करते हैं आपके वेतन वेतन से 8.33 फीसदी पसिआ काटकर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है। जिसके तहत नौकरी के 10 साल बाद वो पैसा आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है।

पीएफ अकाउंट का अपना एक यूएएन नंबर होता है, इस यूएएन नंबर को आपको हमेशा संभाल कर रखना होता है, इस बीच यदि आप आप अपनी पहली नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपकी पहली कंपनी द्वारा आपका पैसा उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपने जितने भी दिन या समय अपनी पहली कंपनी में काम किया है, उसे भी आपके नई नौकरी में जोड़ दिया जाता है, इस तरह आपके नौकरी के 10 साल काउंट कर लिए जाते हैं।

यदि 10 पूरे नहीं होते हैं ऐसे में क्या करना होगा

अगर आप किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं और आप 10 सालों तक नौकरी पूरी नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पीएफ के जमा पैसों की निकासी आप रिटायरमेंट से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन समय से पहले पैसा निकालने पर आपको आपके पीएफ के जमा पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

पेंशन योजना का लाभ उनको ही दिया जाएगा जो नौकरी में 10 साल पूरे करेंगे और अपनी आखरी सैलरी से अपना पीएफ अमाउंट कटवाते हैं। इसके लिए आपके पास हमेशा अपने पीएफ अकाउंट का यूएएन नंबर होना चाहिए, यूएएन नंबर खोने के कंडीशन में आपका पीएफ नया काउंट किया जाएगा, इसलिए पीएफ का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है की आप दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अपना यूएएन नंबर संभाल कर रखें।

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