EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने ग्राहकों को जीवन की सभी सुविधा प्रदान करने के लिए मुफ्त बीमा दे रहा है। यदि आप किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे है, तो उनके लिए अच्छी बचत और जरुरी खबरों के बारे में जानना बेहद जरुरी है।
EPFO अपने खाता धारकों को खुश और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सुविधा के अलावा कई उत्तम स्कीम को चलाते है। आइये जानते है EPFO में 7 लाख तक का बीमा कैसे मिलेगा।
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कैसे होती है क्लेम अमाउंट की कैलकुलेशन?
इस स्कीम के तहत क्लेम की गणना कर्मचारी को मिलने वाली 12 माह यानी एक साल की बेसिक सैलरी + DA के आधार पर की जाती है। इस इंश्योरेंस क्लेम कवर का केवल बेसिक सैलरी +DA का 35 गुना होता है, ये पहले 30 गुना था।
अब क्लेम करने वाले को 1,75,000 तक की भुगतान राशि प्रदान की जाएगी। जैसे – यदि किसी व्यक्ति की 12 माह की बेसिक सैलरी + DA और यदि उसकी सैलरी 15 हजार रूपये है तो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट (35 x 15,000) + 1,75,000= 7,00,000 रुपए होगा।
मेम्बर की मृत्यु होने पर बीमा का क्या होगा ?
यदि EPF कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमिनी या क़ानूनी उत्तराधिकारी बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते है। यदि नॉमिनी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसकी तरफ से अभिभावक क्लेम कर सकते है। बीमा का तभी लाभ ले सकते है जब आप उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे जरुरी दस्तावेजो का होना जरुरी है।
कैसे करे दावा
नामांकित परिवार के सदस्यों द्वारा इस प्रपत्र का प्रयोग सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सदस्य की भविष्य निधि संचय का दावा करने के लिए किया जाता है। यह पत्र आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
कंपनी की ओर से कितना फीसदी योगदान
प्राइवेट क्षेत्र में कमर्चारियों को बेसिक सैलरी और DA का 12% इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड EPF दिया जाता है। लेकिन इसमें से 8.33% इंप्लॉई पेंशन स्कीम EPS में चले जाता है। और बाकि राशि EPF में। यदि कंपनी की ओर से EDLI स्कीम प्रीमियम जमा होता है, जो व्यक्ति की बेसिक सैलरी+ मंहगाई भत्ते का 0.50% होता है। यह सभी भत्ते कर्मचारी के 15 हजार सैलरी के अनुसार दिए जाते है, चाहे फिर आपकी सैलरी ज्यादा ही क्यों न हो।
EPFO की 3 मुख्य योजनाएं
EPFO संस्था द्वारा 3 खास योजनाओं का चलाया जाता है जैसे –
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF- Employees’ Provident Fund Scheme)
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS- Employees’ Pension Fund Scheme)
- कर्मचारी जमा सहबध्द बीमा योजना (EDLI- Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme)
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