देश में जब नागरिकों के टैक्स रिफंड की बात आती कि उनका यह प्रोसेस नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है तो इसके पीछे आपकी भी हो सकती है गलती। आपको टैक्सपेयर्स जब आईटीआर भरते है तो उस रिटर्न में अथवा अन्य कुछ जानकारी सही से नहीं भरते है या फिर आपने बैंक की जानकारी को वैलिडेट नहीं किया है, इसी समस्या के कारण उनकी रिफंड प्रक्रिया नहीं हो पाती है।
Income Tax Refund
यदि आपने इनकम टैक्स रिफंड को भरा है तो उसकी रिटर्न ई-वेरीफाई करने के डेट 31 अगस्त तक निकल गई है, लेकिन अभी भी कितने ही करदाता ऐसे ही कि उनका अभी तक कोई भी टैक्स रिफंड नहीं आया है और इसको लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा सूचना को जारी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि टैक्स रिफंड ना आने का सबसे बड़ा कारण करदाता की है क्योंकि जब वे ITR फॉर्म भरते है तो वे उस समय या बैंक की डिटेल्स को वैलिडेट नहीं करते है या फिर वे अपने रिटर्न में अपनी जानकारी को सही से नहीं भरते है, इसलिए उनका Tax Refund प्रोसेस नहीं हो रहा है।
रिटर्न प्रोसेसिंग में क्यों हो रही है देरी?
देश में सीबीडीटी ने बताया है की अभी तक वेरिफाइड नहीं हुए है 14 लाख रिटर्न। जब तक रिटर्न वेरीफाई नहीं होगा प्रोसेसिंग भी बहुत देर में पूर्ण होगी। उनके द्वारा आग्रह किया है की करदाता अपने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर ले। करीबन 12 लाख टैक्सपेयर्स को इस प्रक्रिया को तुरंत करने के लिए कहा गया है और डिटेल्स को माँगा गया है। टैक्स रिफंड ना आने की सबसे बड़ी वजह है कि करदाता द्वारा अपने बैंक अकाउंट को मान्य नहीं किया गया है। सीबीडीटी द्वारा ई-फाईलिंग पोर्टल को जारी किया गया है जिसके माध्यम से करदाता बैंक खातों को रिफंड के लिए verified डिमांड कर सकते है।
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