ITR की डिटेल्स मिसमैच होने पर आयकर विभाग की ओर से हजारो आयकरदाताओं(Taxpayer) को नोटिस भेजे गए है। जिन भी आईटीआर में किसी भी प्रकार की कोई गलती मिल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेज रही है। जिन लोगो की ITR में टैक्स स्टेटमेंट अलग है या अलग अमाउंट क्लेम किया गया है या कोई अन्य गलती की है सरकार उन सभी को नोटिस जारी कर रहे है। यदि अपने भी ITR फाइल करते समय कोई गलती कर दी है तो आपका भी आईटीआर मिसमैच हो जायेगा। अब हम आपको बतायेगे अगर आपने भी गलत क्लेम कर दिया है तो उसके बाद क्या करे
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Income Tax: ITR में है मिसमैच तो सरकार भेज रही नोटिस,
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल किये जा चुके है और इनकी प्रोसेसिंग चल रही है। ऐसे में जिन भी लोगो के आईटीआर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिल रही है उनको नोटिस भेज रही है। जानकारी के आधार पर फाइल किये गए आईटीआर में गड़बड़ी मिलने पर Income Tax Department की तरफ दे हजारो टैक्सपेयर को नोटिस भेजे गए है।
आपने भी किया था गलत क्लेम तो अब करें ये काम
यदि आपके रिटर्न में टैक्स क्रेडिट मिसमैच या अधिक डिडक्शन क्लेम किया गया है तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) फाइल करना होगा और यदि TDS में कोई गलती है तो आपको अपने इम्प्लॉयर/डिडक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी फिर उसके बाद सही रिटर्न फाइल करना होगा। आप सेक्शन 143(1) इंटिमेशन में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते है। आपको अपना चालान अपने आईटीआर में दिखाना होगा। आपके द्वारा रिटर्न में जो टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है वो आपके फर्म 26 AS से मैच होना चाहिए।
क्यों जारी किया जाता है नोटिस
टैक्स के दो स्टेटमेंट होते है Form 16 और Form 26AS, इनमे आपके फाइनेंसियल रिकॉर्ड और ट्रांसक्शन की डिटेल्स दर्ज होती रहती है। और जबी आप अपना सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करते है तो टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके रिटर्न की डिटेल्स को इन डाक्यूमेंट्स से मैच किया जाता है। अगर आपने कोई डिटेल नहीं भरी है, किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है, किसी ट्रांसक्शन की जानकारी नहीं दी है या टैक्स डिडक्शन अधिक क्लेम किया है। तो ऐसे में जाँच के दौरान आपकी ITR की डिटेल्स मिसमैच हो जाती है और ता डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाता है।