UP Domicile Certificate: डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानि निवास प्रमाण पत्र यूपी राज्य में रहने वाले नागरिको के लिए बहुत जरुरी है। क्योकि यह कार्ड नागरिक के निवास स्थान की पहचान करवाता है। यह कार्ड प्रत्येक नागरिक को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है। आइए आपको बताते कि कैसे आप यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।
आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अधिकारियों के कार्यालय जाकर चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब आप यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को यह सर्टिफिकेट बनाना जरुरी है। क्योकि यूपी राज्य में रहने वाले के नागरिकों प्रति राज्य सरकार नई -नई योजनाओं की शुरुआत करती है। लेकिन उस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास आपका यूपी निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी है। जिससे यह साबित होता की आप यूपी राज्य के रहने वाले निवासी है। इसके अलावा कुछ पर्सनल कामों के लिए भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यक पड़ती है।
UP Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
- सबसे पहले edistrict.up.gov.in के लिंक पर क्लिक करें।
- वेबसाइट के होम पर सिटीजन लॉगिन ई-साथी के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करकर लॉगिन आईडी बनाए।
- आईडी बनाने के बाद नए पेज में निवास प्रमाण पत्र के विकल्प क्लिक करे।
- अब आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- क्षेत्र ग्रामीण या नगरीय अपने हिसाब से चुने।
- फॉर्म में आवेदक का नाम हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिखेंगे।
- नीचे पिता/माता दोनों का नाम लिख देंगे।
- फिर आप अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान सलेक्ट करेंगे।
- पता में अपना माकन नंबर,मोहल्ला/पोस्ट और जनपद, तहसील और थाना सलेक्ट कर लेना है।
- उसके बाद मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता लिख देना है।
- फॉर्म में आवेदक फोटो, आधार कार्ड और स्वप्रमाणित पत्र की फोटो अपलोड करेंगे।
- अपलोड हो जाने के बाद दर्ज करें पर क्लिक करना है।
- फॉर्म की सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे क्लिक करना है।
- लास्ट में अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर पेमेंट कर देनी है।
- फिर 15 दिन अन्दर निर्धारित आवेदन में सर्टिफिकेट दिखाई देगा।
- फिर आप अपने निवास प्रमाण पत्र का पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी निवास प्रमाण पत्र हेतु जरुरी डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड
- आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली का बिल
UP Domicile Certificate आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाला व्यक्ति यूपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- अगर किसी नागरिक को उत्तर प्रदेश राज्य में 15 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो वह डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हैं।
- यदि कोई व्यक्ति नौकरी की वजह से बहार रहता है लेकिन वह राज्य का निवासी है तो वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- महिला ने स्थाई निवासी पुरुष से शादी की हो वह महिला भी आवेदन कर सकती है।
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