उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को लड़की के जन्म पर वित्तीय सहायता देने के लिए Bhagya Laxmi Scheme की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बीपीएल परिवारों को बेटी के जन्म पर लाभ राशि दी जाएगी। जिससे उनका भरण-पोषण अच्छे से किया जा सके। Bhagya Laxmi Scheme के तहत सरकार लड़कियों को 51000 रु का तोहफा दे रही है। जिसको प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया आपको नीचे दी गयी है।
Bhagya Laxmi Scheme
सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगो की बेटियों का जीवनस्तर को ऊँचा उठाने और उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जा रहा है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में तहत गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों को 50000 रूपए दिए जायेगे। योजना के तहत दी जाने वाली लाभ राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी। योजना का लाभ 2006 के बाद जन्मी सभी बेटियों को दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत बालिका को शिक्षित करने के लिए 6 वीं, 8 वीं, 10 वीं और 12 वीं निर्धारित कक्षाओं में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये से 8000 रूपये तक की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
सरकार दे रही लड़कियों को 51000 रु का तोहफा, ऐसे करें आवेदन
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको महिला बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपको यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना फॉर्म डाउनलोड करने विकल्प दिखेगा, जिसपर क्लिक करके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है।
- फॉर्म को प्रिंट करवा ले।
- फॉर्म में पूछी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दे।
- फॉर्म को भरने के बाद फॉर्म को अपने नजदीकी महिला बाल विकास विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करा दे।
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
योजना के अंतर्गत किस प्रकार दी जाएगी सहायता राशि
- बेटी के जन्म के समय पर परिवार को 50000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- आवेदक बालिका के 6 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- 8 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- 10 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 7000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी
- 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 8000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए निर्धारित पात्रता जाने
- Bhagya Laxmi Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला होना चाहिए यानि बीपीएल वर्ग का होना चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार को एक वर्ष के भीतर ही योजना में बेटी का पंजीकरण लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे का टीकाकरण कराना अनिवार्य है।
- एक परिवार की केवल दो ही बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदक बालिका के माता पिता को बेटे के 21 वर्ष पुरे होने पर 2 लाख रूपए भी दिए जायेगे।