NPS की शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, जिनके नौकरी में आने पर यह उनके पेंशन का हिस्सा बनता था। 2009 में भारत सरकार ने NPS को आम जनता के लिए भी लागू कर दिया था।
जिसके चलते यह एक शिक्षा, स्वास्थ्य या विवाह जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए निवेश के रूप में भी उपयोगी साबित हो सकता है। NPS के तहत निवेशक एक निवेश खाता खोलते हैं, जिसमें वे निवेश कर सकते हैं। उनकी निवेश राशि विभिन्न प्रकार के निवेश वाहकों में निवेश की जाती है, जैसे कि सहमति, भंडारण और विभिन्न सरकारी और निजी निधियों में NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने धन का 60% निकाल सकते हैं।
बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में लागू होती है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में एक नियमित आय प्राप्त होती है। NPS के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प होते हैं, जिनमें एक्विटी, डेब्ट, और गवर्नमेंट सेक्यूरिटीज शामिल हैं। निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त निवेश विकल्प चुन सकते हैं।
10 हजार रुपये महीना पेंशन बस करना होगा ये काम
- NPS में पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एनपीएस पेंशन फंड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको अपनी पहचान और पता सत्यापन की आवश्यकता होगी।
- NPS में पेंशन प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष और सदस्यता कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए।
- NPS में पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से निवेश करना होता है। आपके आयु और निवेश की राशि के आधार पर पेंशन तय की जाती है।
- आपकी आय और आवश्यकताओं के आधार पर आप उचित पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। आपको न्यूनतम राशि का चयन करना होगा जिसके आधार पर मासिक पेंशन तय की जाती है।
- कम से कम 60 वर्ष की आयु के बाद आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन प्राप्ति की राशि आपके निवेश और आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है।
पेंशन प्राप्त करने की विशेष जानकारी के लिए, आपको अपने नजदीकी NPS पेंशन फंड के विभाग से संपर्क करना चाहिए।
NPS पेंशन उदाहरण
पहला उदाहरण:
- ग्राहक की जन्मतिथि: 12 दिसंबर 1976
- वर्षों की संख्या: 60 वर्ष
- पेंशन प्राप्ति की उम्र: 60 वर्ष
- निवेश की राशि: 9000 रुपये/महीना
- निवेश की अवधि: 16 वर्ष
- रिटर्न प्रतिशत: 10%
- एनुइटी रेट: 40%
- एनुइटी पर रेट: 7%
निवेश की राशि = 9000 * 12 * 16 = 17,28,000 रुपये
फंड का मान अवधि के अंत में = 17,28,000 * (1 + 0.10)^16 = 42,69,211 रुपये
निवेशक की मासिक पेंशन = 42,69,211 * 0.40 / ((1 – (1 + 0.40)^-180) / 0.40) = 9961 रुपये
दूसरा उदाहरण:
- ग्राहक की जन्मतिथि: 1 दिसंबर 1983
- वर्षों की संख्या: 60 वर्ष
- पेंशन प्राप्ति की उम्र: 60 वर्ष
- निवेश जमा की राशि: 9000 रुपये/महीना
- निवेश की अवधि: 20 वर्ष
- रिटर्न प्रतिशत: 10%
- एनुइटी रेट: 40%
- एनुइटी पर रेट: 7%
निवेश की राशि = 9000 * 12 * 20 = 21,60,000 रुपये
फंड का मान अवधि के अंत में = 21,60,000 * (1 + 0.10)^20 = 68,91,273 रुपये
कुल कॉर्पस फंड = 68,91,273 रुपये
NPS की विषेशताएं
- NPS के तहत विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प होते हैं, जिनमें आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं। ये विकल्प शेयर मार्केट, डेब्ट या गवर्नमेंट सेक्यूरिटीज में हो सकते हैं, जिनमें से आप आपके वित्तीय लक्ष्यों और आर्जित आय के आधार पर चुन सकते हैं।
- NPS के अंतर्गत कर्मचारी वेतन की सदस्यता के समय वा वेतन के निकासी के समय निवेशक को उनके संचित धन का एक हिस्सा निकालने का अधिकार होता है।
- NPS के अंतर्गत किए गए निवेशों पर प्राप्त होने वाली आय पर कुछ करों की छूट प्रदान की जाती है।
- NPS के तहत, कर्मचारी वेतन के समय या वेतन के निकासी के बाद उनके द्वारा संचित की गई राशि का 40% पेंशन योजना में लागू होता है, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में नियमित आय प्राप्त होती है।
- NPS के तहत निवेशकों को पोर्टेबलिटी की सुविधा प्राप्त होती है, जिसका मतलब है कि वे अपने निवेशों को एक निवेश वाहक से दूसरे वाहक में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- NPS विभिन्न निवेश वाहकों के माध्यम से प्रबंधित होता है, जिससे रिस्क को बाँटने का अवसर मिलता है।