मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को दुबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। अब सरकार की ओर से इस स्कीम के अंतर्गत दुल्हन वालों को 51 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। गरीब परिवार को योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि पहले 28 हजार रुपए तक थी। जिसे अब सरकार ने 51000 रुपए कर दिया है लेकिन सरकार अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की धनराशि में विचार कर रही है की आने वाले समय में राशि को 28 हजार कर दिया जायेगा।
CM Kanya Vivah Yojana
पिछले वर्षों में देशभर में कोरोना महामारी के कारण कम संख्या में सामूहिक विवाह आयोजन की बात कही जा रही है। जिस कारण से सीएम कन्या विवाह योजना का लाभ बहुत थोड़े से लोगों तक ही पहुँच पाया है।
अब इस साल से मध्य प्रदेश सरकार योजना में 51 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा कर रही है। योजना के लाभार्थियों को DBT (सीधे बैंक अकाउंट में हस्तांतरण) के माध्यम से धनराशि मिलने वाली है।
सीएम कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- शादी के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष अधिक और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
- छोड़ी गयी महिला जो निर्धनता के कारण विवाह ना कर सके, क़ानूनी तरीके से तलाक लेने वाले लोग भी स्कीम का लाभ ले सकते है।
- कन्या विवाह स्कीम के अंतर्गत दुल्हन का नाम ‘समग्र वेबपोर्टल’ पर पंजीकृत होना चाहिए।
- उम्मीदवार के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
जरुरी प्रमाण-पत्र
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों की बालिग कन्याओं की शादी से सम्बंधित लाभकारी योजना को शुरू किये हुए है। योजना के सभी उम्मीदवारों को आवश्यक योग्यताओं के साथ ही कुछ प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना जरुरी होगा। ये सभी प्रमाण पत्र निम्न प्रकार से है –
- निवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- शादी का प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड संख्या
- लड़की का आयु प्रमाण-पत्र
- परिवार के मेंबर्स के बीपीएल कार्ड
- दूल्हा-दुल्हन की फोटोज
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले उम्मीदवार को योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://mpvivahportal.nic.in/ को ओपन करना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- इस फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारियों (नाम, पता, आधार संख्या, उम्र इत्यादि ) को सही प्रकार से भर दें।
- जानकारी भर लेने के बाद “Submit” बटन को दबा दें।
- अब आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना है और लॉगिन कर लेने के बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
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CM Kanya Vivah Yojana : ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ना कर पाने वाले उम्मीदवार के लिए ऑफलाइन आवेदन का भी तरीका है।
- इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें।
- इस आवेदन का प्रिंटआउट लेकर पूछी गयी सभी जानकारियों को भर देना है।
- इसके बाद अपने आवेदन पत्र के साथ मांगे जा रहे सभी प्रमाण-पत्रों को संलग्नित कर देना है।
- इस प्रकार से तैयार किये गए आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में अपने समीप के ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत में जमा करके आये।
- इसी तरह से शहरी क्षेत्र के आवेदक को नगर पालिका/ नगर निगम के कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा।
साल 2006 में योजना शुरू हुई थी
मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 5 लाख 64 हजार 575 कन्याओं की शादी की जा चुकी है।
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